ज्ञापन
आज तारीख 23/10/2018 को नर्सिंग छात्र संगठन छतरपुर मध्यप्रदेश के प्रदेश महासचिव नीतेन्द्र सिंह परमार,जिला-अध्यक्ष स्वदेश प्रताप पाल,जिला उपाध्यक्ष ईशान खान तथा अन्य नर्सिंग छात्र छात्राओं सहित आ0:- कलेक्टर महोदय (छतरपुर ) जी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आगामी शीतकालीन संसद सत्र में मा.सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कानून बनाकर प्राईवेट (निजी) अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्सों के वेतनमान व सुविधाओं हेतु बनाये गये नियमों को लागू कराने हेतु दिया गया।यदि कार्रवाई नही की गई तो आगामी शीतकालीन सत्र में दिल्ली में संसद घिराव किया जायेगा।
1. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 50 बेड या उससे कम के प्राईवेट ( निजी ) अस्पतालों में नर्सिंग स्टाॅफ को वेतनमान कम से कम 20,000 /--- होना चाहिए।
2. यदि 50 से 100 बेड का प्राईवेट ( निजी ) अस्पताल हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाॅफ का वेतनमान उस राज्य की शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के 25 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए।
3. यदि 100 बेड से ज्यादा का प्राईवेट अस्पताल हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाॅफ का वेतनमान उस राज्य की शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के 10 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए।
4. यदि 200 बेड या उससे ज्यादा का प्राईवेट ( निजी ) अस्पताल हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाॅफ का वेतनमान उस राज्य की शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के वेतनमान के समान होना चाहिए।
5. प्राईवेट ( निजी ) अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाॅफ को चिकित्सा सुविधाये ( Medical Facilities ) कार्य करने का समय,छुट्टियाँ,परिवहन,रहन-सहन की सभी सुविधायें इत्यादि उस राज्य कि शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के समान होना चाहिए।
नीतेन्द्र सिंह परमार
प्रदेश महा सचिव
नर्सिंग छात्र संगठन
छतरपुर मध्यप्रदेश
मो:- 8109643725
आज तारीख 23/10/2018 को नर्सिंग छात्र संगठन छतरपुर मध्यप्रदेश के प्रदेश महासचिव नीतेन्द्र सिंह परमार,जिला-अध्यक्ष स्वदेश प्रताप पाल,जिला उपाध्यक्ष ईशान खान तथा अन्य नर्सिंग छात्र छात्राओं सहित आ0:- कलेक्टर महोदय (छतरपुर ) जी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आगामी शीतकालीन संसद सत्र में मा.सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कानून बनाकर प्राईवेट (निजी) अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्सों के वेतनमान व सुविधाओं हेतु बनाये गये नियमों को लागू कराने हेतु दिया गया।यदि कार्रवाई नही की गई तो आगामी शीतकालीन सत्र में दिल्ली में संसद घिराव किया जायेगा।
1. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 50 बेड या उससे कम के प्राईवेट ( निजी ) अस्पतालों में नर्सिंग स्टाॅफ को वेतनमान कम से कम 20,000 /--- होना चाहिए।
2. यदि 50 से 100 बेड का प्राईवेट ( निजी ) अस्पताल हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाॅफ का वेतनमान उस राज्य की शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के 25 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए।
3. यदि 100 बेड से ज्यादा का प्राईवेट अस्पताल हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाॅफ का वेतनमान उस राज्य की शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के 10 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए।
4. यदि 200 बेड या उससे ज्यादा का प्राईवेट ( निजी ) अस्पताल हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाॅफ का वेतनमान उस राज्य की शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के वेतनमान के समान होना चाहिए।
5. प्राईवेट ( निजी ) अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाॅफ को चिकित्सा सुविधाये ( Medical Facilities ) कार्य करने का समय,छुट्टियाँ,परिवहन,रहन-सहन की सभी सुविधायें इत्यादि उस राज्य कि शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्टाॅफ नर्स के समान होना चाहिए।
नीतेन्द्र सिंह परमार
प्रदेश महा सचिव
नर्सिंग छात्र संगठन
छतरपुर मध्यप्रदेश
मो:- 8109643725




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