छतरपुर मे शुरू हुआ "ऑपरेशन पहचान"
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छतरपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मे जितने भी खांसी, सर्दी/ जुकाम एवं बुखार के मरीज़ हैं उनकी पहचान करने और उनकी कोरोना संबंधी जाँच हेतु जिला छतरपुर में "ऑपरेशन पहचान" शुरू किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी नियम-2020 में प्रदत्त अधिकारों के तहत छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा आदेशित किया गया है कि "ऑपरेशन पहचान" को सफल बनाने एवं छतरपुर जिले को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकने हेतु छतरपुर जिले की राजस्व सीमा के अन्तर्गत आने वाले/ कार्य करने वाले/ व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/ दुकानदार एवं सभी डॉक्टर्स (प्रायवेट एवं प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे शासकीय डॉक्टर) जैसे ही कोई खांसी, सर्दी/जुकाम या बुखार की दवा लेने आये या इनका इलाज कराने आये ऐसे व्यक्तियों की सूची नाम, पता, मोबाइल नम्बर सहित बनाकर प्रतिदिन अपने सम्बंधित क्षेत्र के एस डी.एम.
या बी.एम.ओ. या सिविल सर्जन छतरपुर को जानकारी भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा आम नागरिकों को भी आदेशित किया गया है कि यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम या बुखार के लक्षण है तो वे इसकी जानकारी तत्काल अपने क्षेत्र के सी.एम.ओ नगर पालिका या सचिव ग्राम पंचायत को दें। सी.एम.ओ.नगर पालिका/सचिव ग्राम पंचायत नागरिकों द्वारा मिली बीमार व्यक्ति की सूचना देने पर बीमार व्यक्ति का इलाज कराने हेतु अस्पताल तक भेजने हेतु जिम्मेदार रहेंगे।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है की अगर कोई मेडीकल स्टोर संचालक, डॉक्टर (प्रायवेट या प्रायवेट प्रेक्टिस करने वाले अन्य डॉक्टर) या क्लीनिक संचालक उक्तानुसार जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध नहीं करायेगा तो उसके विरुद्ध मप्र कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी नियम 2020 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।इसी के साथ सभी एस.डी.एम., सिविल सर्जन एवं बी.एम.ओ.उक्तानुसार प्राप्त सूचियों को संकलित कर बीमार व्यक्तियों की कोरोना संबंधी गहन जाँच प्रतिदिन करायेंगे/करेंगे एवं जानकारी अपर कलेक्टर छतरपुर को भेजेंगे।
"ऑपरेशन पहचान" का उद्देश्य छतरपुर जिले को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाना एवं यदि कोई कोरोना वायरस (कोविड-19) वाहक (कैरियर) है तो उसकी समय पर पहचान कर उसका इलाज करना है।
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